गिरोह बंद आदि धाराओं में तीन लोगों के विरुद्ध बदौसा थाना पुलिस ने मुकदमा पंजीकृत किया

अपराध

 

आत्माराम त्रिपाठी की रिपोर्ट

बांदा । तहसील अतर्रा क्षेत्र के अंतर्गत प्रभारी निरीक्षक सविता श्रीवास्तव थाना बदौसा जिला बांदा द्वारा बिसण्डा थाना क्षेत्र के जीतू पुत्र स्व० चन्दी प्रसाद निवासी ओरन ग्रामीण थाना बिसण्डा सहित तोन लोगों के खिलाफ उत्तर प्रदेश गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 के तहत गिरोह का गैंग चार्ट जिलाधिकारी बांदा के अनुमोदन के बाद बदौसा थाना में एआईआर दर्ज करायी गयी।
थाना हाजा बदौसा में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 0041/2024, धारा 3(1) उत्तर प्रदेश गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 में प्रभारी निरीक्षक सविता श्रीवास्तव की तरफ से दर्ज कराया गया कि 26 मार्च को प्रभारी निरीक्षक सविता श्रीवास्तव मय हमराही का० सुमन्त सिंह, म०का० प्रिया यादव, म० का० नेहा जयसवाल, का० अभय यादव थाने की सरकारी जीप नम्बर यूपी 90जी 0248 बहवाले रपट नं० 25 समय 12:36 बजे रवाना हो कर देखभाल क्षेत्र थाना क्षेत्र के भ्रमण के दौरान लोगों नें बताया कि जीतू उम्र 27 वर्ष पुत्र स्व० चन्दी प्रसाद निवासी ओरन ग्रामीण, थाना बिसण्डा, जिला बांदा, अरुण वर्मा 23 वर्ष पुत्र बृजमोहन वर्मा निवासी कोर्रही ,थाना बिसण्डा, जिला बांदा व राजबहादुर उम्र 35 वर्ष पुत्र कल्लू निवासी ताबेदार का पुरवा अंश ओरन , थाना बिसण्डा जिला बांदा इनका एक सुसंगठित गिरोह है, जिसका लीडर स्वयं जीतू है, जीतू का गैंग अपने सदस्यों के साथ मिल कर आर्थिक लाभ के लिए आम जन मानस के साथ लूट, वाहन चोरी, हत्या के प्रयास जैसे जघन्य अपराध कारित करने के आदी अपराधी है, इनका जनता में इतना भय व आतंक ब्याप्त है कि जनता का कोई भी ब्यक्ति इनके विरुद्ध न ही पुलिस को सूचना देता है, इनके आतंक से जनता का कोई भी ब्यक्ति न्यायालय में गवाही देने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है यह गैंग अपने व अपने परिवार के सदस्यों को आर्थिक व भौतिक लाभ पहुंचाने हेतु भारतीय दण्ड विधान के अध्याय 16,17 में वर्णित अपराध कर समाज विरोधी क्रियाकलाप में लिप्त रहते हैं, इनका समाज विरोधी गतिविधियों में अंकुश लगाया जाना नितान्त आवश्यक है, जिलाधिकारी बांदा द्वारा इस गिरोह का गैंग चार्ट अनुमोदित करा लिया गया है।

 

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