रिपोर्ट बबिता वर्मा अभिवादन एक्सप्रेस
रायबरेली। आपरेशन कन्विक्शन” के तहत मुकदमा अपराध स० 459/19 थाना सलोन के अपराध मे अभियुक्त पंकज कुमार वर्मा को अपनी चचेरी बहन अंजू की हत्या के अपराध मे दोषी पाए जाने पर न्यायालय श्री मान ए०एस०जे/एफ०टी०सी०प्रथम रायबरेली श्री अमित कुमार यादव ने आजीवन कारावास तथा अर्थदण्ड की सजा सुनाई है। अभियोजन की ओर से पैरवी करने वाले एडीजी क्रिमिनल दिनेश बहादुर सिंह ने बताया कि उक्त अपराध की प्राथमिकी मृतका के पति संदीप ने थाना सलोन जिला रायबरेली मे दर्ज करायी थी कि उसने गाँव इछवा पुर मजरे गाढी इस्लाम की अंजू गैर बिरादरी मे प्रेम विवाह कर लिया था तथा विवाह उपरांत ही बाहर चला गया थी। 7 वर्षों के उपरांत वापस आई तो गैर विरादरी मे विवाह कर लेने से नाराज अभियुक्त ने अंजू पर शौच जाने के दौरान क्रिकेट के बैट से हमला कर दिया। जिससे मौके पर ही उसकी मृत्यु हो गयी थी। अभियोजन और बचाव पक्ष की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य एवं बहस के सुनने के उपरांत माननीय न्यायालय द्वारा अभियुक्त को दोष सिद्ध करते हुये आरोपी को आजीवन कारावास एवं 25 हजार रुपए का अर्थदण्ड की सजा सुनाई । बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता लालेन्द्र श्रीवास्तव ने पैरवी की थी