आरोपी को आबकारी एक्ट  के तहत गिरफ्तार कर भेजा  जेल

राज्य

   शिव शर्मा छत्तीसगढ़ ब्यूरो चीफ

राजनादगांव पुलिस अधीक्षक   मोहित गर्ग के निर्देशन एवं  अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय  राहुल देव शर्मा तथा  नगर पुलिस अधीक्षक  पुष्पेंद्र नायक के मार्गदर्शन में शांति एवं कानून व्यवस्था बनाये रखने हेतु जिले में अवैध शराब बिक्री व असामाजिक तत्व गुंडा बदमाश के विरूद्ध अभियान चलाया जा रहा है अभियान कार्यवाही में ग्राम भ्रमण के दौरान दिनांक 20.04.2024 को पुलिस चौकी सुकुलदैहान को सूचना मिला की राजू सिन्हा नाम का व्यक्ति अपने किराना दुकान के सामने खेत में भारी मात्र में अवैध शराब रखने की सूचना पर रेड़ कार्यवाही के दौरान आरोपी राजू सिन्हा पिता नोहर सिन्हा उम्र 41 वर्ष, निवासी ग्राम बखत रेंगाकठेरा के पास से 140 पौवा देशी प्लेन शराब कीमती 12600/- रूपये  होगी।

आरोपी   राजेश झा उर्फ़ राजू महाराज उम्र 55 साल निवासी ग्राम पेण्ड्री वार्ड न. 20 थाना लालबाग जिला राजनांदगाव (छ0ग0) होना बताया गया जिस पुलिस चौकी सुकुलदैहान के अपराध क्रमांक 175/2024 धारा 34 (2) आबकारी एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध कर आरोपी राजू सिन्हा पिता नोहर सिन्हा उम्र 41 वर्ष, निवासी ग्राम बखत रेंगाकठेरा को दिनांक 20.04.2024 को गिरफ्तार कर भेजा जा चुका है जेल।

प्रकरण में फरार आरोपी के विरूद्ध पुलिस चौकी सुकुलदैहान एवं सायबर सेल प्रभारी के नेतृत्व मे सयुंक्त टीम बनाकर फरार आरोपी की पतासाजी हेतु लगातार प्रयास किया जा रहा था इसी तरताम्या मे जरिये मुखबिर सूचना मिला की फरार आरोपी राजेश झा अपने निवास ग्राम पेण्ड्री मे आया हुआ है की सूचना पर सयुंक्त टीम द्वारा आरोपी के निवास स्थान पर दबीस देकर आरोपी को गिरफ्तार कर चौकी लाया गया आरोपी से पूछताछ करने पर अपना जुर्म स्वीकार करने पर आरोपी को आज दिनांक 24.12.2024 को विधिवत गिरफ्तार ज्यूडिसियल रिमांड पर भेजा गया जेल।
इस कार्यवाही में सायबर प्रभारी निरीक्षक विनय पम्मार, आर0 हरीश ठाकुर, जीवन ठाकुर एवं पुलिस चौकी सुकुलदैहन से सउनि. चंपेश ठाकुर,प्र.आर. 43 चंदभूषण सिन्हा म. आर. 1516 सरिता नेताम  की भूमिका प्रशंसनीय रही ।

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