‘सड़क सुरक्षा पखबाड़ा’’ कार्यक्रम के अन्तर्गत लिया गया संज्ञान

राज्य

 

एच सी तिवारी की रिपोर्ट

 

शासन के निर्देश के क्रम में‘‘सड़क सुरक्षा पखबाड़ा’’ कार्यक्रम के अन्तर्गत राजेश कुमार, सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन) प्रथम दल जालौन द्वारा वाहन चालकों को सड़क सुरक्षा के नियमों के संदर्भ में जागरुक किया गया साथ ही जनपद के विभिन्न क्षेत्रों में भी प्रवर्तन की कार्यवाही की गयी। इसके अतिरिक्त शहर के प्रमुख चैराहों पर ओवरलोडिंग/गलत नम्बर प्लेट, बिना एच.एस.आर.पी. प्लेट लगे वाहन, सड़क किनारे खड़े अवैध वाहनों एवम् बिना रेट्रो रिफ्लेक्टिव टेप लगे वाहनों की चेकिंग की गयी तथा लेन ड्राइविंग के बारे में विस्तृत जानकारी दी गयी।
सड़क सुरक्षा के दृष्टिगत वाहन चालकों को रात्रि में हेड लाइट के हाई बीम/लो बीम के प्रयोग के बारे में जानकारी देते हुए जागरुक किया गया व बिना हेलमेट, बिना सीट बेल्ट, ओवरलोड आॅटोरिक्शा के विरुद्ध नियमानुसार प्रवर्तन की कार्यवाही की गयी व बिना नम्बर प्लेट के संचालित ई-रिक्शा चालकों को एच.एस.आर.पी. नम्बर प्लेट लगाने हेतु कठोर निर्देश दिये गये व दोबारा बिना नम्बर प्लेट व आवश्यक प्रपत्रों के बिना संचालित पाये जाने पर ऐसे ई-रिक्शा के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही करते हुए थाने में निरुद्ध करने की चेतावनी दी गयी तथा शहर के प्रमुख चैराहों व जनपद के मार्गों पर चेकिंग की तथा ट्रैक्टर-ट्राली, टैम्पो-टैक्सी, आॅटोरिक्शा, ई-रिक्शा, लोडर व अन्य व्यवसायिक व गैर व्यवसायिक वाहनों जिन पर रेट्रो-रिफ्लेक्टिव टेप नहीं लगा पाया गया उनको रोकर रेट्रो-रिफ्लेक्टिव टेप लगाया गया व उनको सड़क सुरक्षा के नियमों की जानकारी दी गयी एवम दो पहिया वाहन चालकों को हेलमेट का प्रयोग करने व चार पहिया वाहन चालकों को सीट बेल्ट का प्रयोग करने हेतु प्रेरित किया गया ।
प्रवर्तन कार्यवाही के दौरान बिना हेलमेट, मोबाइल का प्रयोग करते हुए, बिना बीमा के मोटर साइकिल का संचालन करते पाये जाने पर दो दर्जन से अधिक वाहन चालकों के विरुद्ध चालान की कार्यवाही की गयी साथ ही क्षमता से अधिक सवारियां ढोते हुए पाये जाने पर आॅटो-टैम्पों के नियमानुसार चालान किये गये एवम् बिना फिटनेस, बिना बीमा, परमिट शर्तों का उल्लंघन करते हुए तथा क्षमता से अधिक सवारी ढोते पाये जाने पर एक आॅटोरिक्शा को औद्योगिक क्षेत्र पुलिस चैकी उरई में निरुद्ध किया गया।

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