जिलाधिकारी के आदेशानुसार शातिर अभियुक्त की सम्पत्ति हुयी कुर्क—

राज्य

 

सन्तोष कुमार सोनी के साथ सुशील कुमार मिश्रा की रिपोर्ट–

करतल– आज दि०29.05.2024 को जिलाधिकारी बांदा श्रीमती दुर्गा शक्ति नागपाल के आदेश पत्राक सं०721/23 के अनुसार सरकार बनाम शिवरंजन उर्फ भइयन पुत्र इन्द्र प्रसाद के खिलाफ धारा14/1 गिरोबंद एवं असामाजिक क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 के आदेश से उपजिलाधिकारी नरैनी के पत्रांक 134 दि०5 फरवरी 2024 के अनुपालन में अभियुक्त शिवरंजन उर्फ भइयन पुत्र इन्द्र प्रसाद की चल सम्पत्ति में 1अदद मोटर साइकिल CV शाइन गाड़ी सं०UP90 Q 6624 व अचल सम्पत्ति में गाटा सं०1819,2189, 1817,2190 को सम्बन्धित अभियुक्त के खिलाफ मु०अपराध सं०132/23 धारा 2/3 (गिरोह बंद असामाजिक क्रियाकलाप अधिनियम) के तहत सम्बंधित अभियुक्त के सम्बन्ध में ग्राम मुनादी एवं पूर्व में दी गयी सूचना के अनुसार प्रसानिक अधिकारियों एवं ग्राम वासियों की मौजूदगी में अभियुक्त की उक्त सम्पत्ति कुर्क की गयी!
इस प्रशासनिक कार्यवाही में राजस्व विभाग नरैनी से नायब तहसीलदार श्री हेमंत सिंह, कालिंजर थाना प्रभारी श्री जयचंद सिंह, उपनिरीक्षक श्री मणिशंकर मिश्रा, प्रशिक्षु उपनिरीक्षक आकांक्षा सिंह, करतल चौकी प्रभारी श्री संत प्रसाद, ग्राम प्रधान श्री कामताप्रसाद, क्षेत्रीय लेखपाल श्री मजीद खान तथा ग्राम वासी मौजूद रहे!

 

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