थाना सोमनी पुलिस की बडी कार्यवाही। ः- अंधे कत्ल की गुत्थी को सुलझाया 48 घंटे के भीतर

Blog

 

   शिव शर्मा की रिपोर्ट

 

राजनांदगांव  ।      धारा 194 बीएनएसएस में प्रार्थी राममुहरत सिंह पिता भगवान सिंह उम्र 63 वर्ष निवासी खैरतवा पोस्ट चिवरापल्ली  ने रिपोर्ट पर देहाती मर्ग इंटीमेशन कायम कर शव पंचनामा कार्यवाही में लिया गया मृतक की मृत्यु संदेहास्पद होने से मौके पर एफएसएल की टीम डॉग स्कवाड, एवं फोटोग्राफर को घटनास्थल पर बुलाकर घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण कर, घटनास्थल से खून आलूदा फर्श एवं सादा फर्श के टुकडे को सुरक्षित कर मृतक के शव का पीएम पेंड्री मेडिकल कालेज राजनांदगांव से कराया गया।

घटनास्थल के आसपास के सीसीटीवी फुटेज, मृतक के साथ में काम करने वाले मजदूर व ठेकेदार राम मूहरत सिंह के कथन से मृतक की हत्या प्रियांशु थापा, धर्मेन्द्र सुंदरे, हीरामन यादव द्वारा कुरना पाये जाने से आरोपीगणो का कृत्य अपराध धारा 103,311,331,3 (5) बीएनएस का पाये जाने से अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया, प्रकरण गंभीर प्रकृति का होने से श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय श्री मोहित गर्ग, के निर्देशन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय, श्री राहुल देव शर्मा के मार्गदर्शन व नगर पुलिस अधीक्षक श्री पुष्पेन्द्र पुष्पेन्द्र नायक के पर्यवेक्षण में तथा थाना प्रभारी सोमनी निरीक्षक श्री सत्यनारायण देवांगन के नेतृत्व में थाना सोमनी पुलिस की टीम गठित कर मामले के आरोपी प्रियांशु थापा को घेराबंदी कर पकडकर पूछताछ करने पर बताया कि दिनांक 31.05.2025 को तीनों कंपनी में काम पर नहीं गये सुबह 09/00 से तीनो हीरामन के मोटर सायकल क्र० सीजी 04 MY 7051 से धमेन्द्र सुंदरे के पैर में आई चोट का ईलाज कराने के लिये मनकी गये मनकी से लौटकर तीनो ग्राम साकरा पहुंचकर अपने मजदूर साधी ओम प्रकाश व महावीर के घर खाना खा कर शाम करीब 05-30 बजे सभी साथ में वेतन लेने पी एस स्टील कंपनी पहुंचकर ठेकेदार राम महुरत सिंह से मोबाईल फोन से बात कर वेतन देने के लिए कहा गया किन्तु ठेकेदार बाहर होने से अगले दिन देने की बात बोलने पर हिरामन ठेकेदार को 500 रूप्ये की आवश्यकता है कहने पर ठेकेदार द्वारा हिरामन को गार्ड मेहत्तर साहू से 500 रूप्ये लेने कहने पर मोबाईल फोन से गार्ड ठेकेदार से बात कराकर फोन पे के माध्यम से पास, के चौधरी जनरल स्टोर व चाय दुकान के माध्यम से हिरामन 500 रूपया नगद प्राप्त किया फिर शाम करीबन 07/00 बजे तीनो आरोपीगण हिरामन के मोटर सायकल क्र० सीजी 04 एम व्हाय 7051 मै बैठकर शराब पीकर टेडेसरा शराब भट्टी पहुंचकर शराब खरीद कर शराब पीते समय तीनो आरोपीगण मृतक धमेन्दर सिंह के पास रखे रूप्ये को लुटने की योजना बनाकर, योजना के तहत धमेन्द्र सुन्दरे को अण्डा भूंजी खरीद कर मृतक के घर कमरा नं0 5 लेवर क्वॉटर अण्डा भूजी और मच्छर अगर बत्ती मृतक के लिए लाने की बात बोलकर दरवाजा खोलवाना है कि योजना बनाकर तीनो आरोपीगण एक राय होकर टेडेसरा शराब भट्टी से हिरामन यादव के मोटर सायकल से पी एस स्टील 2 कंपनी पहुंचकर अपने मो० सा० को कंपनी के पास के चाय ठेला के पास तीनो आरोपिगण पैदल मृतक धमेन्दर के कमरे पास पहुंच कर योजना अनुसार आरोपी धमेन्द्र सुदरे मृतक धमेन्दर के घर का दरवाजा खुलवाया जैसे ही मृतक धमेन्दर अपने कमरे का दरवाजा खोला तीनो आरोपीगण धमेन्दर के घर अंदर एक साथ घुस कर धमेन्दर से पैसा लूटने की कोशिस कर झगडा विवाद होने पर आरोपी हिरामन यादव, मृतक धमेन्दर के पैर को आरोपी धमेन्द्र सुन्दरे मृतक के सिर को एवं प्रियांशु थापा मृतक के गले को पकड कर उसे जमीन पर गिरा कर हत्या कर मृतक के पास रखे रकम को लुटने की नियत से गला दबाकर अपने पास रखे चाकू से मृतक के गले में वार किया जिससे मृतक की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक की मृत्यु होने के बाद तीनो आरोपिंगण एक राय होकर मृतक के जींस पैट में रखे 50,000 रूप्ये को लूट कर लूट की रकम को आपस मे बरा बर बाटने की सहमति होकर आरोपी प्रियांशु थापा द्वारा मृतक के कमरे के दरवाजा को बाहर से ताला बंद कर वहा से भाग गए। मामले की विवेचना में आरोपी प्रियांशु थापा से लूट की रकम 18000 रूपये. घटना में प्रयुक्त खून लगा चाकू, खून लगा पहने हुए कपडे को मुताबिक मेमोरेण्डम कथन के बरामद किया गया, आरोपी प्रियांशु थापा ने बताया कि लूट की रकम में से एक अन्य आरोपी हीरामन यादव को 8000रू0 एवं 5000 रूपये आरोपी धर्मेन्द्र सुंदरे को देना बताया, बाकी शेष रकम को खर्च कर देना बताया। आरोपी धर्मेन्द्र सुंदरे से लूट की रकम 5000 रूपये व घटना के समय पहने हुए खून लगा कपडा, आरोपी हीरामन यादव से लूट की रकम 2000 रूपये व घटना में प्रयुक्त एक होण्डा साइन मोटर सायकल कमांक सीजी 04 एम व्हाय 7051 को मुताबिक मेमोरेण्डम कथन के वजह सबूत में जप्त किया गया है आरोपीगण का कृत्य अपराध धारा 103,311,331,3(5) बीएनएस का पाये जाने से गिरप्तारी के कारण से भलीभांति अवगत कराकर आरोपीगण 1) प्रियांशु थापा पिता राजू थापा उम्र 23 वर्ष साकिन सतनामी पारा बाजार चौक थाना सोमनी जिला राजनांदगांव छ०ग०। (2) धर्मेन्द्र सुंदरे पिता सुंदरलाल सुंदरे उम्र 38 वर्ष साकिन सांकरा थाना बालोद जिला, बालोद छ०ग०। (3) हीरामन यादव पिता स्व० लेखराम यादव उम्र 45 वर्ष साकिन यादव पारा पचपेडी थाना सोमनी जिला राजनांदगांव छ०म० को दिनांक 07.06.2025 के कमशः 14.40,15.00,15.20 बजे गिरप्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया, उक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी सोमनी श्री सत्यनारायण देवांगन उप निरीक्षक प्रमोद श्रीवास्तव, प्रधान आरक्षक कमांक 149 हेमंत अनंत, प्रधान आरक्षक कमांक 660 डुलेश्वर साहू, आर. कमांक 63 गुलाब चंद्राकर, आर. कमांक 1276 बेनूराम नेताम, आर०कमांक 1183 कालीचरण देशमुख, आर०कमांक 804 शगनूराम निषाद का सराहनीय योगदान रहा है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *