बिना पंजीयन के वाहन क्रेता को डिलीवर न करने के निर्देश

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उरई l            वरिष्ठ- सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी(प्रशा०/प्रर्व०) सुरेश कुमार ने बताया कि जनपद के समस्त वाहन विक्रेताओं / डीलर्स को निर्देशित किया जाता है कि टैक्स भुगतान के 02 दिन के भीतर शपथ पत्र व फाइल आर०टी०ओ० कार्यालय में प्रस्तुत की जाए, वाहन विक्रय के समय ही समस्त दस्तावेज एकत्र कर लिये जायें, क्रेता को समय पर पंजीयन प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जाए, यदि कार्यालय द्वारा फाइल “बैंक” की गयी है तो पहले त्रुटियों सुधारे व पुनः आवेदन भेजें, किसी भी दशा में बिना पंजीयन के वाहन क्रेता को डिलीवर न किया जाए, एच०एस०आर०पी० (हाई सिक्योरिटी पंजीयन प्लेट) समय से अपडेट करना सुनिश्चित करें। अगर समय पर क्रेता को पंजीयन प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं कराया जाता है तो ऐसी स्थिति में मोटर वाहन अधिनियम की सुसंगत धाराओं में डीलर के ट्रेड सर्टिफिकेट के निलम्बन की कार्यवाही कर दी जाएगी, जिसका समस्त उत्तरदायित्व डीलर/वाहन विक्रेता का होगा। कई जनपदों के डीलरों द्वारा निर्देशों का पालन न करने के कारण परिवहन आयुक्त महोदय द्वारा उनका ट्रेड सर्टिफिकेट निलम्बित कर दिया गया है।
इस सम्बन्ध में पूर्व में परिवहन आयुक्त महोदय, उत्तर प्रदेश के पत्र दिनाँक 21 अप्रैल 2025 द्वारा दिये गये निर्देश के अनुपालन में दिनाँक 28 अप्रैल 2025 को उप सम्भागीय परिवहन कार्यालय, जालौन स्थान उरई में वरिष्ठ सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन/प्रवर्तन) की अध्यक्षता में दो पहिया, चार पहिया वाहन विक्रेता व ई-रिक्शा डीलर्स के साथ बैठक की गयी थी व वाहन से सम्बन्धित समस्त औपचारिकतायें पूर्ण करने के उपरान्त ही वाहन को डिलीवर किये जाने के निर्देश निर्गत किये गये थे।

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